Agriculture News : कई बार किसानों को कृषि संबंधी कार्यों और गतिविधियों में अधिक धन की आवश्यकता होती है, जिसके लिए उन्हें लंबी अवधि के लिए ऋण लेना पड़ता है जैसे कि महंगी कृषि मशीनरी की खरीद, भूमि सुधार कार्य, पशुपालन के लिए डेयरी, गोदाम निर्माण आदि।
अधिक ब्याज के कारण इन सभी कामों के लिए कर्ज लेने की ब्याज दर से कई किसान यह काम नहीं करवा पा रहे हैं। ऐसे में राजस्थान सरकार ने लंबी अवधि के लिए लिए गए इन कर्जों पर ब्याज सबवेंशन देने की योजना लागू की है।
राजस्थान के सहकारिता मंत्री श्री उदय लाल अंजना ने बताया कि राज्य सरकार ने किसानों के हित में बड़ा फैसला लेते हुए दीर्घकालीन कृषि ऋण लेने वाले काश्तकारों के लिए 5 प्रतिशत ब्याज दर अनुदान की योजना लागू की है। जिससे अब समय पर कर्ज चुकाने वाले किसानों को 5.15 फीसदी ब्याज दर पर कर्ज मिल सकेगा।
इस बैंक से कर्ज लेने वाले किसानों को मिलेगा योजना का लाभ
राजस्थान सरकार ने सहकारी भूमि विकास बैंकों से लंबी अवधि के लिए लिए गए ऋणों पर इस योजना को लागू किया है। यह ब्याज दर किसी भी वाणिज्यिक बैंक द्वारा ली जाने वाली ब्याज की न्यूनतम दर है।
श्री अंजना ने कहा कि किसानों को कृषि कार्य के लिए सबसे अधिक ऋण की आवश्यकता होती है, लेकिन ब्याज दर अधिक होने के कारण किसान को ब्याज भुगतान में परेशानी का सामना करना पड़ता है और कृषि कार्य में बाधा आती है।
किसान 31 मार्च 2023 तक योजना का लाभ उठा सकेंगे
सहकारिता मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने किसानों के हित में निर्णय लिया है और इसे 1 अप्रैल 2022 से लागू किया गया है। सभी किसान जिन्होंने 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च की अवधि में ऋण लिया है।
2023 को योजना का लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि दीर्घकालीन कृषि ऋण 10.15 प्रतिशत ब्याज दर पर देय है और समय पर ऋण चुकाने वाले किसानों को 5 प्रतिशत ब्याज दर का अनुदान देकर राहत प्रदान की गयी है.
किसान इन कृषि कार्यों के लिए ऋण ले सकेंगे
प्रदेश के किसान लघु सिंचाई कार्य जैसे नये कुँए/नलकूप, कुँओं को गहरा करना, पम्पसेट, स्प्रिंकलर/ड्रिप सिंचाई, विद्युतीकरण, नाली निर्माण, डिग्गी/कुंड निर्माण एवं कृषि यंत्रीकरण कार्य जैसे ट्रैक्टर, कृषि मशीनरी, थ्रेशर आदि क्रय करते हैं। कंबाइन हार्वेस्टर आदि। आप लंबी अवधि के लिए ऋण ले सकते हैं।
डेयरी, भूमि सुधार, भूमि समतलीकरण, कृषि भूमि खरीद, अनाज/प्याज गोदाम निर्माण, ग्रीनहाउस, कृषि कार्य के लिए सौर संयंत्र, खेती योग्य भूमि की बाड़/चारदीवारी, पशुपालन, वर्मी कम्पोस्ट, भेड़/बकरी/सुअर/कुक्कुट पालन, बागवानी कृषि संबंधी गतिविधियों जैसे ऊंट/बैल गाड़ी की खरीद के लिए लिए गए दीर्घकालिक ऋण भी इस योजना में शामिल होंगे।