वाराणसी : ज्ञानवापी मस्जिद (Gyanvapi Masjid) मामले और श्रृंगार गौरी मंदिर विवाद में जिला अदालत ने बड़ा आदेश दिया है. कोर्ट कमिश्नर को हटाने की मुस्लिम पक्ष की मांग को कोर्ट ने खारिज कर दिया है।
कोर्ट ने कोर्ट कमिश्नर के साथ दो नए वकीलों को भी जोड़ा है. कोर्ट ने पूरे मस्जिद परिसर का सर्वे करने का भी आदेश दिया है।
कोर्ट ने कहा कि जब तक मस्जिद के कमीशन की कार्रवाई पूरी नहीं हो जाती, तब तक सर्वे जारी रहेगा. 17 मई को सर्वे की रिपोर्ट कोर्ट को देनी होगी।
कोर्ट ने कहा कि मस्जिद के कोने-कोने का सर्वे किया जाएगा, कोर्ट ने इस कार्रवाई को सख्ती से पूरा करने का आदेश दिया है।
कोर्ट कमिश्नर को नहीं हटाया जाएगा
कोर्ट ने मुस्लिम पक्षकारों को करारा झटका देते हुए आदेश दिया कि कोर्ट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा को हटाया नहीं जाएगा। इतना ही नहीं 17 मई से पहले मस्जिद में सर्वे का काम पूरा कर लिया जाएगा।
हम जो चाहते थे कोर्ट ने वह फैसला सुना दिया है। पिछली बार वीडियोग्राफी करने का काफी विरोध हुआ था लेकिन इसबार कोर्ट ने कड़ी सुरक्षा का आदेश दिया है। – याचिकाकर्ता
दो और सहायक आयुक्त नियुक्त
कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष के कोर्ट कमिश्नर की मांग को खारिज करते हुए दो और स्पेशल कमिश्नर नियुक्त किए। विशाल सिंह और अजय प्रताप सिंह को विशेष आयुक्त नियुक्त किया गया है। विशाल सिंह की गैरमौजूदगी में अजय प्रताप सहायक आयुक्त होंगे।
सुबह 8-12 बजे होगा मस्जिद का सर्वे
कोर्ट ने आदेश दिया है कि आयोग की कार्रवाई सुबह 8-12 बजे तक होगी। कोर्ट ने कहा है कि मस्जिद के हर कोने का सर्वे किया जाएगा, कोर्ट ने कहा है कि विरोध करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करनी होगी।
आयोग की कार्रवाई का विरोध करने वालों पर होगा मुकदमा
इससे पहले ज्ञानवापी कांड के सर्वे का विरोध करने वालों के खिलाफ केस दर्ज किया जाएगा। कोर्ट ने ऐसे लोगों पर मुकदमा चलाने के लिए जिला अधिकारी को आदेश दिया है.
फैसले से पहले सुरक्षा कड़ी
ज्ञानवापी मस्जिद (Gyanvapi Masjid) पर कोर्ट के फैसले से पहले सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे. फैसले के दौरान हिंदू और मुस्लिम पक्ष के वकील कोर्ट में मौजूद थे, न्यायमूर्ति रवि कुमार दिवाकर ने फैसला सुनाया।
कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था
ज्ञानवापी मस्जिद (Gyanvapi Masjid) और श्रृंगार गौरी मंदिर विवाद में जिला अदालत ने तीन दिन की सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था. इस मामले में आज कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी।
हमने व्रत रखा था कि जो सुनवाई है उसका फैसला हमारे पक्ष में आए। फैसला हमारे पक्ष में आया है। अब हम व्रत तोड़ेंगे। – महिला याचिकाकर्ता
क्या ज्ञानवापी मस्जिद (Gyanvapi Masjid) परिसर के बेसमेंट में होगी वीडियोग्राफी? सर्वे के लिए नियुक्त कोर्ट कमिश्नर को बदला जाएगा या नहीं? इन सब पर कोर्ट का फैसला आएगा।
कोर्ट में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। पहले कोर्ट का फैसला 12 बजे तक आना था लेकिन अब लंच के बाद फैसला आएगा। जज अब फैसला लिख रहे हैं।