Khad Business Idea : आजकल ज्यादातर लोग बिजनेस करना चाहते हैं, लेकिन कई बार बिजनेस शुरू करने का अच्छा विकल्प नहीं मिल पाता है या बहुत से लोग पैसे के अभाव में बिजनेस शुरू नहीं कर पाते हैं। अगर आपकी भी ऐसी ही कोई समस्या है तो हम आपके लिए इस समस्या का समाधान लेकर आए हैं।
दरअसल, हमारे पास एक ऐसा बिजनेस आइडिया है, जिसे गांव और शहर में रहकर बड़ी आसानी से शुरू किया जा सकता है।
इस व्यवसाय की दो विशेषताएँ हैं, पहला यह आपको कम खर्च करेगा, दूसरा यह व्यवसाय आपको कृषि क्षेत्र से जोड़े रखेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं इस बिजनेस आइडिया के बारे में।
दरअसल, हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बिजनेस आइडिया की। हम सभी जानते हैं कि आजकल बाजार में जैविक कृषि उत्पादों की मांग तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि लोग अपने स्वास्थ्य को लेकर सतर्क हो गए हैं।
इस समय लोग कीटनाशकों के छिड़काव वाली सब्जियों और फलों से दूरी बना रहे हैं। ऐसे में अगर आप खेती से जुड़े जैविक खाद का कारोबार (Khad Business Idea) शुरू करते हैं तो यह आपके लिए बेहतरीन आइडिया साबित होगा।
खाद व्यवसाय की लागत (Cost Of Khad Business)
अगर आप जैविक खाद का कारोबार शुरू कर रहे हैं तो इसके लिए आप कर्ज ले सकते हैं। अगर आप छोटे स्तर पर कारोबार शुरू कर रहे हैं तो इसमें 1-5 लाख रुपये का खर्च आएगा।
खाद व्यवसाय के लिए स्थान (Place for Khad Business)
आप किसी भी खाली जमीन पर जैविक खाद बनाने का काम कर सकते हैं। इसके लिए आपको बायो रिएक्टर, बायो किण्वक, ऑटो क्लेव, बॉयलर, आरओ प्लांट, कम्पोस्ट सिलाई मशीन, कंप्रेसर, फ्रीजर, कन्वेयर और कुछ अन्य मशीनों की भी आवश्यकता होगी।
खाद व्यवसाय के लिए लाइसेंस (License for Khad Business)
ध्यान रहे कि इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन के साथ-साथ फर्टिलाइजर लाइसेंस भी लेना होगा।
खाद व्यवसाय में कच्चे माल की होगी जरूरत (Raw material will be needed in Khad business)
जैविक खाद बनाने के व्यवसाय में आपको कच्चे माल के रूप में भेड़ की खाद, गोबर, कृषि अपशिष्ट, पोल्ट्री खाद और रॉक फॉस्फेट की आवश्यकता होगी।
जैविक खाद विक्रेता बनने के लिए ऑनलाइन लाइसेंस के लिए आवेदन कैसे करें।(How to apply for online license to become a fertilizer seller)
- सबसे पहले आपको कृषि विभाग के डीबीटी पोर्टल पर जाकर अपना आधार कार्ड रजिस्टर करना होगा।
- उसके बाद आपको साइट पर फॉर्म दिखाई देगा। फिर उस फॉर्म के लिंक में पूछी गई सभी जानकारी भरें।
- फिर मांगे गए सभी आवश्यक दस्तावेजों को स्कैन और अपलोड करें।
- जब आवेदन पूरा हो जाए तो उसकी हार्ड कॉपी का प्रिंट आउट ले लें।
- फिर एक सप्ताह के भीतर उस हार्ड कॉपी को संबंधित कार्यालय में जमा करें।
- इसके बाद विभाग की ओर से प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
- फिर हार्ड कॉपी जमा करने के एक महीने के भीतर आवेदक को या तो लाइसेंस मिल जाएगा या उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा।
इस सिस्टम को ऑनलाइन क्यों किया?
सरकार ने यह फैसला इसलिए लिया है क्योंकि हाल ही में राज्य में उर्वरकों की बिक्री में कई अनियमितताएं दर्ज की गई हैं।
इन समस्याओं और शिकायतों को देखते हुए विभाग ने इस व्यवस्था को ऑनलाइन कर लोगों के लिए पूरी तरह पारदर्शी बनाया है. ताकि सभी की गतिविधियों पर नजर रखी जा सके।