Kisan Pond Farm Scheme : खरीफ फसलों की बुवाई का समय निकट है। देश के कई राज्य इस समय गिरते भूजल स्तर के संकट से जूझ रहे हैं।
ऐसे में किसानों के सामने सिंचाई के लिए कई तरह की समस्याएं खड़ी हो सकती हैं. इसे देखते हुए केंद्र की ओर से राज्य सरकारें भी किसानों को इस संकट से बचाने के लिए कई योजनाएं चला रही हैं.
खरीफ के हर मौसम में किसानों को सिंचाई के कारण पानी के संकट का सामना करना पड़ता है। इससे निपटने के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत बारिश के पानी को कच्चे और प्लास्टिक लाइनिंग फार्म पौंड के माध्यम से सिंचाई के लिए संग्रहित किया जाता है।
इसका उपयोग बंजर भूमि को काश्तकारों और किसानों की आजीविका के लिए उपयुक्त बनाने के लिए किया जाता है।
खेत में तालाब बनाने पर मिलेगी सब्सिडी
बता दें कि किसान फार्म तालाब योजना के तहत राजस्थान सरकार 1200 क्यूबिक मीटर कच्चे खेत के पौंड और प्लास्टिक लाइनिंग फार्म पाउंड के निर्माण पर अधिकतम छोटे और सीमांत किसानों को लागत का 70 प्रतिशत (73500 या 105000) सब्सिडी के रूप में देती है। वहीं अन्य किसानों को 60 प्रतिशत (63000 या 90000) सब्सिडी दी जाती है।
किस आकार के तालाब पर सब्सिडी दी जाएगी?
यदि खेत के पौंड का आकार 1200 घन मीटर से कम है और न्यूनतम 400 घन मीटर है, तो अनुदान आनुपातिक आधार पर दिया जाता है। 400 घन मीटर से कम कृषि पौंड पर अनुदान देय नहीं है।
इच्छुक किसान कच्चे और प्लास्टिक लाइनिंग फार्म तालाब में सब्सिडी के लिए नजदीकी ई-मित्र केंद्र पर जाकर राज किसान साथी पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस योजना के लाभार्थियों का चयन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा।
ये दस्तावेज होने चाहिए
- नवीनतम जमाबंदी ( 6 माह तक) ई हस्ताक्षरित या पटवारी द्वारा जारी
- प्रमाणित नक्शा ट्रेश नवीनतम ( 6 माह तक) ई हस्ताक्षरित या पटवारी द्वारा जारी
- प्रमाणित लघु एवं सीमांत प्रमाण पत्र
- जन आधार कार्ड (इसमे आपके खाता नम्बर, मोबाइल नमंबर एवं कृषक श्रेणी – लघु / सीमांत अपडेट करवाएं)
- बैंक पासबुक आदि साथ लेकर जाये व राज किसान साथी पोर्टल पर आनलाइन आवेदन करें
- कृषि विभाग से अनुदान हेतु इस तरह करना होगा फार्म पौण्ड का निर्माण
कृषि पौंड पर अनुदान के लिए किसानों के पास न्यूनतम 0.3 हेक्टेयर भूमि होना आवश्यक है। तालाब का निर्माण घनी आबादी में और सड़क के किनारे से कम से कम 50 फीट की दूरी पर किया जाना चाहिए।
जिसमें गहरे गड्ढे को लाल स्याही से सावधानी से बोर्ड पर अंकित किया जाना चाहिए। यदि किसान अलग-अलग खसरे में खेत पौंड बना रहा है तो अलग-अलग अनुदान देय है, लेकिन एक खसरे पर एक बार ही अनुदान दिया जाएगा।
ऐसे होगा तालाब का निर्माण
कृषि विभाग की प्रशासनिक स्वीकृति के बाद किसान द्वारा अपने खर्चे पर मजदूर, ट्रैक्टर या जेसीबी से फार्म पौंड का निर्माण कराया जायेगा. इसकी लंबाई 24.5 मीटर चौड़ाई, ऊपरी भाग 15.5 मीटर और गहराई 3 मीटर होगी।
फार्म पौंड की ऊपरी सतह से एक मीटर की जगह छोड़कर एक मीटर की ऊंचाई पर बंध बना लें। फार्म पौंड के चारों ओर फेंसिंग की जाएगी ताकि बच्चों, इंसानों और आवारा जानवरों को गहरे गड्ढे में गिरने से बचाया जा सके।
प्लास्टिक लाइनिंग से फार्म तालाब का निर्माण करने के बाद कृषि विभाग द्वारा पंजीकृत ब्रांड की न्यूनतम 300 माइक्रोन प्लास्टिक शीट लगाना आवश्यक होगा।
उन्हें लाभ नहीं मिलेगा
इस योजना का लाभ किसी ट्रस्ट/सोसायटी/स्कूल/कॉलेज/मंदिर/धार्मिक संस्थान को नहीं दिया जाएगा। कृषि विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों के सत्यापन, भौतिक सत्यापन के बाद अनुदान राशि उनके जन आधार कार्ड से जुड़े किसानों के बैंक खातों में भेजी जाएगी।