मध्य प्रदेश में एक हिंदू महिला ने अपने पति फारूक पर तीन तलाक देकर जबरन हलाला कराने का आरोप लगाया है। महिला का यह भी कहना है कि शादी के बाद उसे जबरन इस्लाम कबूल कराया गया।
उन्हें नवरात्रि के दौरान मांस खाने के लिए मजबूर किया गया था। महिला की शादी करीब 8 साल पहले फारूक से हुई थी। मामला नरसिंहपुर जिले के करेली का है। पुलिस मामला दर्ज कर जांच कर रही है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक पीड़ित महिला ने 2014 में फारूक से शादी की थी, यह लव मैरिज थी। महिला के मुताबिक, शादी से पहले फारूक ने कहा था कि वह उसे धर्म बदलने के लिए मजबूर नहीं करेगा।
लेकिन शादी के तुरंत बाद उसके पति और ससुराल वाले उस पर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने लगे। पीड़िता का आरोप है कि दहेज के लिए भी उसे प्रताड़ित किया जाता था।
मध्य प्रदेश: शादी के 8 साल बाद हिंदू युवती को दिया तीन तलाक, अब हलाला का दबाव; थाने में केस दर्जhttps://t.co/VWLqhSEori pic.twitter.com/m5UOXPiifI
— Amar Ujala (@AmarUjalaNews) March 28, 2022
उन्होंने अपनी बेटियों की खातिर यह सब सहा। 24 मार्च 2022 को फारूक ने तीन बार तलाक, तलाक, तलाक कहकर उन्हें बेघर कर दिया।
अब उन पर हलाला का दबाव डाला जा रहा है। महिला के मुताबिक उससे कहा गया था कि अगर वह दोबारा साथ रहना चाहती है तो उसे हलाला कराना होगा।
उल्लेखनीय है कि ‘निकाह हलाला’ एक ऐसी प्रथा है जिसमें अगर कोई मुस्लिम पति अपनी पत्नी को तलाक दे देता है तो उसे अपनी पत्नी से दोबारा शादी करने के लिए ‘हलाला’ करना पड़ता है या पत्नी अपने पति से दोबारा शादी करना चाहती है।
‘हलाला’ के लिए पत्नी को पहले दूसरे पुरुष से शादी करनी होती है और उसके साथ शारीरिक संबंध भी बनाने होते हैं।
उसके बाद जब दूसरा व्यक्ति महिला को तलाक दे देता है तो वह अपने पहले पति से शादी कर सकती है। ‘हलाला’ के बाद ही उसका अपने पहले पति से पुनर्विवाह पूर्ण माना जाएगा।
रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि लड़की को जबरन नमाज अदा करने के लिए मजबूर किया गया। मना करने पर पति व ससुराल वालों ने मारपीट की। पीड़िता ने कहा, ‘उन्होंने मुझे जबरन मांस भी खिलाया।
मेरे पति शराब के नशे में मुझे नियमित रूप से पीटते थे। मेरे पति ने भी कहा कि दोनों बच्चे भी उसके नहीं हैं। कोई मुझे पूजा करने नहीं देगा।
जब मैंने नवरात्रि का व्रत रखने की कोशिश की तो वे घर में मांस और शराब लाते थे। मुझे नवरात्रि के दौरान मांस खाने के लिए भी कहा गया था।
वह मुझे हमेशा तीन तलाक की धमकी देता था। फारूक की मां कहती थी कि हम उसकी शादी दस महिलाओं से करा देंगे।”
करेली थाना प्रभारी अखिलेश मिश्रा ने बताया कि 26 वर्षीय महिला की शिकायत के आधार पर धार्मिक स्वतंत्रता कानून, तीन तलाक कानून, दहेज प्रताड़ना व अत्याचार कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है।
पुलिस ने फारूक और उसके परिवार वालों को आरोपी बनाया है। उन्होंने एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है, जबकि बाकी फरार बताए जा रहे हैं।