PAN-Aadhaar Card : रिश्तेदार की मौत के बाद रखें आधार और पैन कार्ड का ख्याल, नहीं तो हो सकता है फ्रॉड

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PAN-Aadhaar Card

PAN-Aadhaar Card: आज के समय में किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को निपटाने के लिए पैन कार्ड और आधार कार्ड की आवश्यकता होती है। यह आज के समय में सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज (Important Documents) बन गया है।

किसी भी बैंक में खाता खुलवाने के लिए, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए, संपत्ति खरीदने के लिए, बच्चों के स्कूल, कॉलेज आदि में प्रवेश लेने के लिए, ये दोनों दस्तावेज सभी दुनिया के लिए आवश्यक हैं।

लेकिन, किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद इन दस्तावेजों का क्या किया जाना चाहिए, क्या आपने कभी सोचा है? कुछ समय में ऐसे कई मामले सामने आए हैं।

जब साइबर धोखाधड़ी या बैंक धोखाधड़ी (Banking Fraud) करने वाले लोग मृतक के आधार और पैक का इस्तेमाल कर दूसरों के साथ जालसाजी करते हैं।

ऐसे में मृतक के परिजन की जिम्मेदारी है कि वह अपने आधार और पैन कार्ड की देखभाल करे। तो आइए हम आपको बताते हैं कि मृत व्यक्ति का आधार और पैन कैसे जमा किया जा सकता है। (Process of Submission of PAN and Aadhaar Card)

मृत व्यक्ति का आधार कार्ड कैसे जमा करें

आधार कार्ड जारी करते समय, यूआईडीएआई (UIDAI) एक अद्वितीय 12 अंकों की संख्या जारी करता है जिसे रद्द नहीं किया जा सकता है। लेकिन, आधार से जुड़े बायोमेट्रिक को लॉक करने की सुविधा जरूर मिलती है।

इससे आधार का दुरुपयोग रुकेगा। आधार को लॉक (Aadhaar Card Lock) करने के लिए आप यूआईडीएआई की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। यहां My आधार विकल्प चुनें।

इसके बाद यहां आप 12 अंकों का आधार नंबर डालें। इसके बाद आप उस व्यक्ति का नाम और पिन डालें। इसके बाद सिक्योरिटी कोड (Security Code) भरें।

इसके बाद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर (Registered Mobile Number) पर एक ओटीपी आएगा, उसे दर्ज करें। इसके बाद आपका आधार कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। फिर कोई इसका गलत इस्तेमाल नहीं कर पाएगा।

मृत व्यक्ति का पैन कार्ड कैसे जमा करें

पैन कार्ड मृत व्यक्ति के पैन कार्ड को निष्क्रिय करने की सुविधा प्रदान करता है। इसके लिए आपको आयकर विभाग से संपर्क करना चाहिए।

इस पैन कार्ड से जुड़े सभी खातों को दूसरे के नाम ट्रांसफर करें। इसके बाद वेबसाइट से संपर्क करके इसे निष्क्रिय कर दें।

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