PM Awas Yojana : पीएम आवास के तहत नियमों में हुआ बदलाव, अब पाँच साल रहना अनिवार्य वरना नहीं मिलेंगे घर

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PM Awas Yojana: Changes in the rules under PM housing, now it is mandatory to stay for five years or else you will not get the house

PM Awas Yojana : पीएम आवास योजना के लाभार्थियों के लिए एक अहम खबर है. पीएम आवास योजना का लाभ लेने के लिए नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है।

अगर आपको भी प्रधानमंत्री आवास आवंटित किया गया है, तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें पांच साल रहना अनिवार्य होगा अन्यथा आपका आवंटन रद्द कर दिया जाएगा।

आपको बता दें कि जिन मकानों का पंजीकृत अनुबंध अभी दिया जा रहा है या जो लोग भविष्य में यह समझौता करवाएंगे, वे रजिस्ट्री नहीं हैं।

पीएम आवास के तहत नियमों में बदलाव

दरअसल, सरकार पांच साल तक देखेगी कि आपने इन घरों का इस्तेमाल किया है या नहीं। अगर आप इसमें रह रहे हैं तो यह एग्रीमेंट लीज डीड में तब्दील हो जाएगा। नहीं तो विकास प्राधिकरण आपके साथ किए गए अनुबंध को भी समाप्त कर देगा।

इसके बाद आपके द्वारा जमा की गई राशि भी वापस नहीं होगी। यानी कुल मिलाकर अब इसमें चल रही धांधली बंद हो जाएगी।

फ्लैट नहीं होंगे फ्री होल्ड

इसके अलावा आपको बता दें कि शहरी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने नियम व शर्तों के अनुसार फ्लैट कभी भी फ्री होल्ड नहीं होंगे।

पांच साल बाद भी लोगों को लीज पर रहना होगा। इससे फायदा होगा कि जो लोग पीएम आवास योजना के तहत किराए का मकान लेते थे, वे अब लगभग बंद हो जाएंगे।

नियम क्या हैं?

इसके साथ ही यदि किसी आवंटी की मृत्यु हो जाती है तो नियमानुसार पट्टा परिवार के सदस्य को ही हस्तांतरित किया जाएगा। केडीए किसी अन्य परिवार के साथ कोई समझौता नहीं करेगा।

इस समझौते के तहत आवंटियों को 5 साल तक मकानों का इस्तेमाल करना होगा। इसके बाद मकानों की लीज बहाल की जाएगी।