RC Transfer | बाजार में हर रोज पुरानी यानी सेकेंड हैंड कारें खरीदी और बेची जाती हैं, जिनका आरसी ट्रांसफर करना काफी बोझिल काम होता है।
आपको बता दें कि जब तक आप वाहन का स्वामित्व अपने नाम (RC Transfer) में ट्रांसफर नहीं कर देते, तब तक आप उस वाहन के मालिक नहीं कहलाते।
अगर आप इस्तेमाल किया हुआ वाहन खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं तो आपके लिए वाहन का रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर कराना अनिवार्य है।
14 दिन के अंदर आरसी ट्रांसफर करना जरूरी
किसी भी वाहन के विक्रेता को 14 दिनों के भीतर अपनी आरसी ट्रांसफर करवानी होती है। इसके लिए आपको अपने आरटीओ में आवेदन करना होगा।
जिसमें कुछ पेपर्स की जरूरत होती है। इन पेपरों में आरसी की मूल प्रति होना जरूरी है। इसके अलावा आपको फॉर्म 29 भरना होगा।
जिसमें खरीदार का पासपोर्ट साइज फोटो और खरीदार के हस्ताक्षर होना जरूरी है। आरसी ट्रांसफर कराने में काफी दिक्कतें आ रही हैं। कई बार आरटीओ कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ते हैं।
30 दिनों के भीतर आरसी ट्रांसफर
यह फॉर्म आरटीओ की वेबसाइट पर आसानी से उपलब्ध है, जिसे आप डाउनलोड कर आरटीओ में जमा कर सकते हैं। इसके बाद 30 दिनों के भीतर आरसी को ट्रांसफर कर नए पते पर भेज दिया जाता है।
लेकिन फॉर्म 28 का उपयोग वाहन को एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है जिसमें 30 दिनों से अधिक समय लग सकता है।
पहले दो राज्यों के बीच पंजीकरण स्थानांतरित करना एक बहुत ही जटिल कार्य था जिसे अब आसानी से ऑनलाइन किया जा सकता है।