UP Religious Conversion: अपहरण, रेप, धर्मांतरण, फिर निकाह; लड़की ने सुनाई आपबीती, आरोपी लड़का गिरफ्तार

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Crime News: Relationship got embarrassed, stepfather raped daughter, girl hospitalized in critical condition

UP Religious Conversion: उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में धर्म परिवर्तन का एक और मामला सामने आया है। आरोप है कि पहले तो लड़के ने लड़की का अपहरण कर लिया और बंद कमरे में कई दिनों तक उसके साथ दुष्कर्म करता रहा और बाद में उसका धर्म परिवर्तन कराकर उससे निकाह कर लिया।

इस मामले में पुलिस ने पीड़िता के बयान के आधार पर धर्म परिवर्तन की धाराओं में मामला दर्ज कर लड़के को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

मामला खखरेरू थाना क्षेत्र के रक्षपालपुर गांव से सामने आया जहां शोएब मंसूरी नाम के युवक ने अपने साथी कलीम की मदद से एक लड़की का अपहरण कर लिया।

इसके बाद पुलिस ने 9 जुलाई को अपहृत युवती को सफलतापूर्वक बरामद कर आरोपी शोएब को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने सीआरपीसी की धारा 161 के तहत अपहृत बच्ची का बयान दर्ज किया है।

जिसमे धर्म परिवर्तन का दावा किया गया है, लड़की ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि 21 जून को शोएब मंसूरी द्वारा उसे अपहरण कर रायबरेली ले जाया गया था।

लड़की के मुताबिक, मुझे एक कमरे में कैद करके उसी रात मेरे साथ रेप की घटना को अंजाम दिया। फिर अगले दिन वह मुझे दिल्ली ले गया और एक रिश्तेदार के यहां बंधक बनाकर रखा और फिर कई दिनों तक मेरे साथ रेप करता रहा।

लड़की ने आगे कहा, शोएब ने दिल्ली में जबरन धर्म परिवर्तन कर मुझसे शादी की। उन्होंने मुझे निकाहनामा साइन करने के लिए भी कहा।

इसके साथ ही दो अन्य लोगों को भी गवाह के तौर पर साइन किया गया। 7 जुलाई को शोएब मुझे लखनऊ ले गया और अपने रिश्तेदार के साथ वहां छोड़ गया।

लड़की ने आगे पुलिस को बताया, इस दौरान वह मेरे साथ जगह-जगह रेप की घटनाएं करता रहा और मुझे अपने रिश्तेदारों के बीच अपनी पत्नी के रूप में पेश किया। जब हम दोनों 9 जुलाई को फतेहपुर पहुंचे, तभी पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया।

पीडिता के बयान के आधार पर इस मामले में आरोपी शोएब मंसूरी को दुष्कर्म की धारा 376 और धर्म परिवर्तन के खिलाफ उत्तर प्रदेश कानून की धारा 3,5(1) को बढ़ाकर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

सीओ खागा संजय सिंह ने बताया कि पीड़िता के बयान के आधार पर युवक को धर्म परिवर्तन की धाराओं में मामला दर्ज कर न्यायालय भेजा गया है।