नई दिल्ली, 7 फरवरी : देश के पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में वोट डाले जाएंगे।
मतदाता पहचान पत्र के अलावा सूची में नाम भी होना चाहिए, ताकि वोट डालने में कोई परेशानी न हो। अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में है तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं है तो आप इस तरह घर बैठे अपना नाम वोटर लिस्ट में शामिल करवा सकते हैं।
लिस्ट में नाम न होने पर क्या डाल सकते हैं वोट?
कई लोगों के मन में यह सवाल जरूर होगा कि वोटर लिस्ट में नाम न होने पर वोट क्या दिया जा सकता है. जवाब है नहीं, अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है तो आप वोट नहीं डाल सकते।
मतदाता सूची में नाम शामिल करना होगा, ताकि आप चुनाव में मतदान कर सकें। अगर आप वोटर लिस्ट में नाम शामिल करना चाहते हैं तो ऑनलाइन या ऑफलाइन प्रक्रिया को अपना सकते हैं।
वोटर लिस्ट में ऐसे चेक करें अपना नाम
सबसे पहले चुनाव आयोग की वेबसाइट www.electoralsearch.in पर जाएं।इसके बाद पहले टैब ‘सर्च बाय डिटेल’ को चुनें। अब अपना और अपने पिता का नाम समेत पूरी जानकारी दें।
अब अपने राज्य और जिले का नाम भरें।फिर अपने विधानसभा क्षेत्र का चयन करें और दिए गए कैप्चा को डालें।इसके बाद सर्च पर क्लिक करें।
अब नई स्क्रीन पर अपने नाम पर क्लिक करें।अगर आप चाहें तो यहां से अपना वोटर ID कार्ड डाउनलोड भी कर सकते हैं।
दूसरे टैब से नाम देखने की प्रक्रिया
दूसरे टैब में EPIC नंबर से सर्च का चयन करने के बाद यहां वोटर आईडी कार्ड में दिया गया नंबर दर्ज करें। उसके बाद अपने राज्य का चयन करें, फिर दिए गए कैप्चा को सही से भरें। सर्च पर क्लिक करने के बाद आपका नाम आ जाएगा।
ऑनलाइन प्रक्रिया से ऐसे शामिल कराएं वोटर लिस्ट में अपना नाम
सबसे पहले www.nvsp.in पर लॉग इन करें।यहां पर नाम शामिल करने या चुनाव क्षेत्र बदलने का विकल्प दिखेगा।
नाम शामिल करने वाले विकल्प को चुनते ही आप फॉर्म-6 पर आ जाएंगे।अब अपने राज्य का नाम, विधानसभा क्षेत्र और जिला समेत पूरी जानकारी भरें।
इसके बाद आपको अपने नाम, पते और उम्र आदि से संबंधित दस्तावेज अपलोड करने होंगे।फॉर्म-6 भरने के बाद सबमिट कर दें।वेरिफिकेशन होने के बाद आपका नाम वोटर लिस्ट में जुड़ जाएगा।
ऑफलाइन तरीके से वोटर लिस्ट में अपना नाम कैसे शामिल कराएं?
ऑफलाइन तरीके से वोटर लिस्ट में अपना नाम शामिल कराने के लिए अपने निकटतम निर्वाचन कार्यालय जाएं। वहां से ‘फॉर्म 6’ लें।
अब आवश्यक विवरण की जानकारी दें और इसे जरूरी दस्तावेज के साथ जमा कर दें। वेरिफिकेशन के बाद आपका नाम शामिल हो जाएगा।